जबलपुर. बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही शर्मिला टेगौर (sharmila tagore) और उनके बेटे सैफ अली खान (saif ali khan) को जबलपुर हाईकोर्ट(high court)ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को भोपाल के कोहेफिजा स्थित जमींन विवाद मामले में शर्मिला टेगौर और सैफ अली खान की और से दायर रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है। इसके पहले दायर याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विषय सिविल कोर्ट में ले जाने लायक है। इसलिए सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखें।
भोपाल की वीआईपी रोड़ को लेकर है विवाद
भोपाल(bhopal)के कोहेफिजा(kohefiza) में नवाब पटौदी खानदान की बेशकिमती पैतृक संपत्ति है। वर्तमान में जमीन के मालिक शर्मिला टेगौर और सैफअली खान है। जिस पर भोपाल जिला प्रशासन ने वीआईपी रोड़(vip road) बना कर सड़क के दोनों और पक्की रैलिंग और फुटपाथ बना दिया है। जिसकी बजह से पटौदी परिवार को अपनी कोहेफिजा स्थित जमीन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नही मिल रहा है। पूर्व में इसी मामले में हाईकोर्ट ने शर्मिला टेगौर और सेफ अली की याचिका को खारिज करते हुए उन्हे सिविल कोर्ट जाने के आदेश दिए थे
कोहेफिजा में है पटौदी खानदान की जमीन
हाईकोर्ट से पटौदी परिवार को इस मामले में क्या राहत मिली इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पूर्व में हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर (collector) पटौदी परिवार को अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस बार भी राहत में ये आदेश दिए जाने की उम्मीद है।
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